झारखंड
रांची व्यवहार न्यायालय से 7 वर्ष पुराने मामले में बरी हुए राजद महासचिव कैलाश यादव

नवोदय वार्ता (17/5/25 ): रांची
केस न.543/18 में सुरेखा देवी,अजय लाल द्वारा मारपीट रंगदारी का फर्जी केस किया गया था !
आज दिनांक 17/4/25 को प्रदेश राजद महासचिव कैलाश यादव ने बताया कि मेरे ऊपर 543/18 में तुपुदाना थाना U/S 323,341,354,467,468,471,406,420,120B धारा लगाई गई थी ! लगभग 7 वर्षों के बाद अंततः केस में न्याय मिला और न्यायिक दंडाधिकारी (JM/FC) सार्थक शर्मा का कोर्ट ने बरी कर दिया !
अधिवक्ता रुद्रकांत मिश्रा ने अदालत में जिरह किए और बरी कराने में अहम योगदान दिया ! इस न्यायपूर्ण निर्णय से न्यायालय का राजद महासचिव कैलाश यादव स्वागत कर शुक्रिया अदा किया !
कैलाश यादव , राजद